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स्थानीय स्वशासन निकाय एवं पंचायती राज

73वें संविधान संशोधन अधिनियम की प्रमुख विशेषतायें –
1 . संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया है-
2 . आरक्षण व्यवस्था –
3 . कार्यकाल –
4 . ग्राम सभा का गठन-
5 . कार्य एवं शक्तियाँ –
6 . त्रिस्तरीय व्यवस्था-
  1.  ग्राम पंचायत- ग्राम पंचायत सभी वार्ड पंचों, उप सरपंच व सरपंच से मिलकर बनती है तथा एक सरकारी कर्मचारी ग्राम सचिव भी रहता है। माह में दो बार इसकी बैठक होती है।
  2.  पंचायत समिति- प्रत्येक विकास खण्ड से निर्वाचित पंचायत समिति सदस्य, उप प्रधान व प्रधान मिलकर खण्ड स्तर की संस्था बनाते है। इनके साथ सरकारी अधिकारी विकास अधिकारी होते है।
  3. जिला परिषद् – पंचायती राज की सर्वोच्च संस्था प्रत्येक जिला स्तर पर जिला परिषद नाम से गठित है। राज्य में इसमें जिला परिषद् सदस्य, उपजिला प्रमुख तथा जिला प्रमुख होते है तथा एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी रहता है।
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