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राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का संविधान
इस छह सदस्यीय समिति में निम्न व्यक्ति शामिल होते हैं:-
  1. प्रधानमंत्री – अध्यक्ष
  2. लोकसभा के अध्यक्ष – सदस्य
  3. भारत सरकार के गृहमंत्री – सदस्य
  4. राज्यसभा में विपक्ष के नेता – सदस्य
  5. लोकसभा में विपक्ष के नेता – सदस्य
  6. राज्यसभा के उपाध्यक्ष – सदस्य
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की शक्तियां व कार्य
  1. किसी पीड़ित व्यक्ति या उसकी तरफ से किसी भी व्यक्ति द्वारा मानवाधिकार की शिकायत से संबंधित याचिका की जांच करे।
  2. किसी भी न्यायालय के समक्ष लंबित मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित किसी मामले की कार्यवाही में उस न्यायालय की अनुमति से हस्तक्षेप करे।
  3. राज्य सरकार के नियंत्रण वाली किसी जेल या किसी भी अन्य संस्था का दौरा करे, जहां लोगों को कैद में रखा जाता है और संवासियों के रहन-सहन की जांच कर अपनी संस्तुतियां दे।
  4. मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए किसी भी प्रवर्तित कानून या संविधान में प्रदत्त सुरक्षा उपायों की समीक्षा करे और आवश्यक उपचारात्मक उपाया सुझाये।
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