राजस्थान बेघर उत्थान एवं पुनर्वास नीति-2022 के अंतर्गत 50 वर्ग फीट प्रति व्यक्ति की न्यूनतम जगह के साथ छत उपलब्ध कराने, महिलाओं, मानसिक रूप से विक्षिप्तों एवं बीमारों जैसे विशेष श्रेणी के लोगों को समुचित निजता एवं सुरक्षा उपलब्ध करवाए जाने संबंधी प्रावधान किए गए हैं। राजस्थान बेघर उत्थान एवं पुनर्वास नीति-2022 का अनुमोदन 24 नवंबर, 2022 को किया गया |
नीति में पेयजल, चिकित्सा सुविधा, शिक्षा, पर्याप्त अग्नि सुरक्षा उपाय जैसी मूलभूत आवश्यकताएं भी उपलब्ध करवाए जाने एवं बेघर व्यक्तियों के लिए शेल्टर गृह का संचालन करने सहित विभिन्न प्रावधान हैं। इससे बेघरों को शिक्षा, कौशल एवं रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा और उन्हें सशक्त बनाया जाएगा।
नीति को क्रियान्वयन के संबंध में टास्क फोर्स समिति की प्रथम बैठक 03 जनवरी, 2023 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री टीकाराम जूली की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। इसके प्रथम चरण में बेघर व्यक्तियों का सर्वे एवं चिह्नीकरण का कार्य आगामी 2 माह में किए जाने पर सहमति व्यक्त की गई।
बेघर व्यक्तियों को पर्याप्त आवास व्यवस्था के साथ आश्रम उपलब्ध कराना तथा उनको विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए शिक्षा सशक्तीकरण, पर्याप्त रोजगार सृजन के साथ प्रशिक्षण के अवसर सहित स्वरोजगार एवं सामाजिक हकों की पहुंच सुनिश्चित की जाएगी।