मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत पाएं बेरोजगारी भत्ता युवा, जानें कौन है पात्र और कौन नहीं 

 

  • राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत प्रदेश के शिक्षित बेरोजगार युवाओं पर काफी मेहरबान हैं। उन्होंने तीसरी बार मुख्यमंत्री पद संभालते ही युवाओं के लिए सबसे पहले अपने द्वारा किए गए वादे को न केवल पूरा किया बल्कि अब उसमें 2021-22 के बजट में 1000 रुपये की बढ़ोतरी भी कर दी है। अब प्रदेश के युवाओं को स्नातक के बाद आगे की पढ़ाई एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अधिक आर्थिक सहायता मिलेगी।
  • बता दें प्रदेश में 1 फरवरी, 2019 से ‘मुख्यमंत्री युवा संबल योजना’ शुरू की गई है।

पहली बार ट्रांसजेण्डर वर्ग को भी शामिल किया गया

  • मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में पूर्व सरकार द्वारा प्रदेश के पुरुषों को 650 रुपए और महिलाओं लाभार्थियों को 750 रुपए प्रतिमाह प्रदान किए जाते थे, लेकिन मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को मिलने वाले इस भत्ते में वादे के मुताबिक बढ़ाकर पुरुषों के लिए 3000 एवं महिलाओं और विशेष योग्यजनों के लिए 3500 रुपए प्रतिमाह कर दिया। यही नहीं, उन्होंने पहली बार प्रदेश के ट्रांसजेण्डर वर्ग को भी महिलाओं की श्रेणी में शामिल कर उन्हें भी आर्थिक संबल प्रदान किया है।
  • मुख्यमंत्री ने बजट 2021—21 में बेरोजगारी भत्ता को 1000 रुपये बढ़ाने की घोषणा की जो 1 अप्रैल,2021 से क्रमश: 4 ​हजार और 4500 रुपये प्रतिमाह के रुप में मिलेंगी।
  • प्रदेश में बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ते का लाभ अधिकतम दो वर्ष तक देने का प्रावधान है।

2.45 लाख से अधिक युवा हुए लाभान्वित

  • प्रदेश में बेरोजगारों के लिए संचालित ‘मुख्यमंत्री युवा संबल योजना’ के अंतर्गत योजना के प्रारम्भ से 30 नवंबर, 2020 तक 2 लाख 45 हजार से अधिक पात्र स्नातक बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत कर लाभान्वित किया गया है। इस दौरान बेरोजगारी भत्ते के रूप में कुल 740 करोड़ से अधिक का भुगतान किया गया है।
  • वहीं वर्ष 2020-21 में 30 अक्टूबर 2020 तक कुल 58 हजार से अधिक नए पात्र स्नातक बेरोजगारों के बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया गया है।

कैसे करें आवेदन

प्रदेश के बेरोजगारी भत्ते के लिए पात्र पार्थी को बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए स्थानीय रोजगार कार्यालय में रजिस्टर्ड होकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन पत्र के साथ जरूरी दस्तावेज ई-साइन कर अपलोड करने होंगे। जो निम्नलिखित हैं-

  • पात्र प्रार्थी स्वघोषित आवेदन पत्र
  • स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण अंक तालिका/डिग्री
  • विशेष योग्यजन सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निःशक्तता प्रमाण पत्र
  • जन्मतिथि के संबंध में सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण अंकतालिका/प्रमाणपत्र
  • पारिवारिक वार्षिक आय प्रमाण पत्र (तहसीलदार/नोटेरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित)
  • अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रार्थी का सक्षम अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र
  • प्रार्थी के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में खोले गए एकल बचत बैंक खाते की पास-बुक की फोटो कॉपी।
  1. प्रार्थी को बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के प्रथम वर्ष की समाप्ति पर बेरोजगार होने का आवेदन पत्र ई-साइन कर अपलोड करना होगा।
  2. प्रार्थी को यदि भत्ता प्राप्त करने के दौरान में किसी प्रकार का रोजगार/स्वरोजगार प्राप्त होता है तो उसी माह में उपस्थित होकर लिखित अथवा रजिस्टर्ड डाक से संबंधित रोजगार कार्यालय को सूचित करेगा।
  3. बेरोजगारी भत्ते हेतु आवेदन किसी भी ई-मित्र कियोस्क के माध्यम से अथवा स्वयं की SSO ID से लॉग इन करके एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मैनेजमेंट सिस्टम (Employment Exchange Management System) पर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।
  4. योजना की विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाइट www.employment.livelihoods.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।
  5. योजना की पात्रता एवं अन्य आवश्यक जानकारी अब जन कल्याण पोर्टल jankalyan.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।
  6. इस प्रकार प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए भत्तों में पांच गुना तक बढ़ोतरी की है ताकि बेरोजगार युवाओं की पढ़ाई धन के अभाव प्रभावित न हो, ऐसे में वे पैसों की चिंता छोड़कर अपने लक्ष्य पर ध्यान केन्द्रित करने में सक्षम हो सकेंं।

अपात्रता :- 

इस योजना के अन्तर्गत निम्न प्रकार के आशार्थी बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए अपात्र होंगे

  1. वे बेरोजगार इंजीनियर्स जो कि राज्य सरकार की बेरोजगार इंजीनियर्स को बगैर निविदा आमंत्रित किये जाने की योजना के तहत पात्रता रखते हैं तथा जिनके द्वारा इसका लाभ लिया जा रहा है।
  2. इस प्रकार के बेरोजगार जो कि स्नातक उपाधि के पश्चात् भी अपनी शिक्षा निरन्तर रख रहे हैं।
  3. इस प्रकार के बेरोजगार जो कि किसी अन्य योजना जैसे कि PMGSY & MNREGA तहत लाभ प्राप्त कर रहे हैं। MNREGA में पंजीकृत बेरोजगार स्नातकों को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
  4.  ऐसे बेरोजगार स्नातक जिसकी पारिवारिक वार्षिक आय दो लाख रुपये से अधिक हो।
  5. पूर्व में प्रचलित अक्षत योजना 2007 या अक्षत कौशल योजना 2009 या अक्षत योजना (राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना 2012) में भत्ता प्राप्त कर चुके आशार्थी।
  6. जिनको किसी सरकारी विभाग या संस्था द्वारा पदच्युत कर दिया गया हो।
  7. जिनके विरूद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज हो।
  8. जो सरकारी/निजी क्षेत्र में सेवारत हो या जिसका स्वयं का रोजगार हो।
  9. जो केन्द्र या राज्य सरकार की किसी भी अन्य योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति, सहायता या लाभ प्राप्त कर रहे हों।

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